कवर्धा: मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आर. क्रमांक 1866 जीतेश्वर डहरिया रक्षित केन्द् रायपुर छ.ग. अपने साथी आर. क्रमांक 1868 शिवनंदन साहू के साथ दिनांक 19.09.2021 को 19.30 बजे रायपुर केन्द्रीय जेल से थाना बिछिया के अपराध क्रमांक 281/2021 धारा 379 ढ्ढक्कष्ट एवं रेलवे थाना रायपुर अपराध क्रमांक 76/2021 धारा 379 ढ्ढक्कष्ट के आरोपी कृष्ण कुमार पिता हरिलाल कुशराम जाति गोंड उम्र 20 वर्ष साकिन मुंगेला थाना समनापुर जिला डिण्डोरी म.प्र. को मय मान. जेएमएफसी न्याया.
भुआ बिछिया जिला मण्डला म.प्र. के प्रोडक्शन वारंट के प्राप्त कर लक्की 31 बस क्रमांक एमपी 20/क्क्र/1831 में बैठाकर सुरक्षार्थ हथकडी जंजीर लगा कर कोर्ट पेशी हेतु मान. जेएमएफसी न्याया. भुआ बिछिया जिला मण्डला म.प्र. ले जा रहे थे कि रास्ते में बस चिल्पी घाटी पहुंचे थे उसी दौरान चिल्पी घाटी नागमोडी मोड में आरोपी कृष्ण कुमार कुशराम के हाथ मे लगाये गये हथकडी को आरोपी द्वारा अपने हाथ से खिसका कर अलग कर बस के खिडकी से कुदकर जंगल व अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गया है
जिसका आसपास मे पता तलाश किया जो नही मिला कि रिपोर्ट पर थाना चिल्पी में धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पता तलाश में लिया गया विवेचना/ पतातलाश दौरान आरोपी को दिनांक 22/09/2021 को 05:30 बजे गिरफ्तार किया गया।
इस संपूर्ण कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला जगदीश उइके के निर्देशन में थाना प्रभारी चिल्फी ब्रिजेश सिन्हा एवं हमराह स्टॉफ़ के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।
Add Comment