देश -विदेश

सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत,आधार लिंक कराने की तारीख बढ़ी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खातों के अलावा मोबाइल नंबर और पासपोर्ट के साथ आधार कार्ड लिंक कराने की तारीख अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आम लोगों को बड़ी राहत प्रदान करने वाला है। सरकार ने इन सभी से आधार नंबर लिंक कराने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच इस मामले पर सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक यह केस चलेगा तब तक आम लोग अपना आधार नंबर लिंक करवा सकेंगे। सरकार इसे आधार जरूरी करने के लिए मांग नहीं कर सकती।


इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में आधार से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी होने में अभी समय है, इसलिए समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके इस तर्क पर सहमति जताई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है और इनमें राइट टू प्राइवेसी को लेकर भी याचिका शामिल है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार करार दिया था। मामले में आधार कार्ड के माध्यम से किसी की पर्सनल जानकारी प्राप्त करने की आशंका भी जताई है।

यह भी देखें – छग में बैंक भी बना रहे आधार कार्ड, लेकिन कहां

Back to top button
close