SBI ने अपने नोटिस में ग्राहकों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपने आधार कार्ड और पैन (PAN) को लिंक करा लें. बैंक ने बताया कि आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN) को लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है. यानी 30 सितंबर से पहले आधार और पैन कार्ड को लिंक करा लें. SBI ने आगे कहा कि अगर ग्राहकों ने ऐसा नहीं किया तो वो सीमलैस बैंकिंग सर्विस का आनंद नहीं ले पाएंगे.
पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है. अगर तय समय तक आपने पैन से आधार को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा. इनकम टैक्स (Income Tax) ने पैन कार्ड को आधार से लिंक (Aadhar Pan Link) कराना अनिवार्य कर दिया है. CBDT पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख पहले 30 जून थी. मगर इसके बाद में बढ़ा दिया गया.
अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराते हैं, तो धारा-234H के तहत आप पर अधिकतम 1,000 रुपये जुर्माना भी लग सकता है. इसलिए सभी बैंक अपने ग्राहकों पैन से आधार को लिंक करने की सलाह दे रहे हैं.
दो तरीकों से आधार (Aadhaar) और PAN को लिंक किया जा सकता है. या तो आप SMS के जरिए या फिर इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की वेबसाइट पर जाकर दोनों कार्ड को आपस में लिंक कर सकते हैं.
SMS के जरिए भी आप अपने पैन को आधार लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने SMS बॉक्स में कैपिटल लेटर में UIDPN टाइप करें. इसके बाद स्पेस देकर अपना 12 डिजिट का आधार नंबर और फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर टाइप करें. इस SMS को 567678 या 56161 पर भेज दें.
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