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आज से शुरू हो रहा पटाखा बाजार… जानें दुकानदारों और आपके लिए क्या- क्या हैं नियम…

बिलासपुर। दयालबंद स्थित शासकीय बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल के मैदान में अस्थाई पटाखा बाजार शनिवार से लगने जा रहा है। यहां जिला प्रशासन की ओर से जारी गाइड-लाइन के अनुसार दुकानें तैयार की गई हैं। बाजार को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं। उनका पालन करते हुए व्यवसायी भी अपनी ओर से मास्क अभियान चलाएंगे। इसके तहत मास्क नहीं लगाने वालों को पटाखा नहीं देने का फैसला लिया गया है। अस्थाई पटाखा बाजार 15 नवंबर तक लगाया जाएगा।

ये हैं गाइडलाइन

.. दो दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी रखना होगा।



.. पटाखा रखने के लिए लकड़ी के बजाय लोहे की चादर की रैक रखनी होगी।

.. दुकानों के आगे लगने वाला कपड़ों का शामियाना प्रतिबंधित होगा।

..प्रतिबंधित और अमानक ध्वनि वाले पटाखों का संग्रहण व विक्रय नहीं कर सकेंगे।

.. सुबह छह बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक ही पटाखा फोड़ सकेंगे। इसके बाद आतिशबाजी करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसकी जानकारी व्यापारियों को अपने बैनर, पोस्टर में भी देना होगा।

.. बाजार में प्रकाश की व्यवस्था व्यापारी संघ को करनी होगी। बिजली के तारों को सुरक्षात्मक रूप से लगाना होगा। ताकि वे कहीं लटके नहीं। सुरक्षित विद्युत कनेक्शन के लिए बाजार शुरू होने से पूर्व प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

..प्रत्येक पटाखा व्यावसायी को विस्फोटक नियंत्रक, पेट्रोलियम व विस्फोटक सुरक्षा संगठन नियमों को मानना होगा।

.. कंट्रोल रूम बनवाना होगा।

.. बाजार स्थल में एक डाक्टर, नर्स, प्राथमिक उपचार पेटी, जीवन रक्षक दवा, आक्सीजन सिलेंडर, एंबुलेंस पूरे समय तैनात रहेगी।

.. आवश्यक उपचार के लिए शेड बनाना होगा।



53 दुकानें लगेंगी
मैदान में 53 अस्थाई पटाखा दुकानें लगेंगी। अस्थाई पटाखा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष सुनील वाजपेयी का कहना है कि कोरोना की वजह से जहां व्यवसायियों में संदेह रहा। वहीं गाइड-लाइन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने की वजह से खरीदारी नहीं की। देरी के चलते व्यवसायी अपनी तैयारी नहीं कर पाए। साथ ही उनमें कोरोना का भी डर रहा। इस वजह से दुकानों की संख्या में कमी आई है। इससे अब 96 की बजाए मात्र 53 दुकानें मल्टी लग रही हैं।

यहां भी लगेंगे अस्थाई बाजार
मल्टी परपज स्कूल मैदान के साथ ही सकरी, मंगला, तिफरा, सिरगिट्टी, लिंगियाडीह व राजकिशोर नगर में अस्थाई पटाखा बाजार लगेगा। वहां के व्यापारियों को भी नियमों का पालन करना होगा।

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