नई दिल्ली. अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के मेंबर हैं तो आपको फायदा होने वाला है. दरअसल, मोदी सरकार ने फिलस्कल ईयर 2020-21 के लिए 8.5 फीसदी ब्याज की मंजूरी दे दी है.
पीएफ (PF) खाताधारकों के खाते में ब्याज का पैसा ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा. ऐसे में जरूरी है कि आपका आधार नंबर, पीएफ अकाउंट और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ लिंक होना चाहिए. वरना आपका पैसा अटक सकता है. हालांकि ईपीएफओ ने आधार यूएएन लिंकिंग (UAN Aadhaar Linking) की समय सीमा 1 जून से बढ़ाकर 1 सितंबर 2021 कर दिया है.
जानिए क्यों जरूरी है PF खाते को आधार से लिंक करना
सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत PF खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. अगर आपका आधार आपके यूएएन से लिंक नहीं होगा तो आपका नियोक्ता आपके ईपीएफ खाते में मासिक पीएफ योगदान जमा नहीं कर पाएगा. इसके अलावा, जब तक लिंकिंग नहीं हो जाती, आप अपने ईपीएफ कोष से ऋण लेने या निकासी करने में सक्षम नहीं होंगे.
EPF अकाउंट को आधार से ऑनलाइन ऐसे करें लिंक
>> सबसे पहले आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
>> इसके लिए इस लिंक पर क्लिक करें, https://unifiedportal mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
>> इसके बाद अब अपने UAN और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
>> फिर अब Manage सेक्शन में KYC विकल्प पर क्लिक करना होगा.
>> अब आपके सामने EPF अकाउंट के साथ आधार को लिंक करने के लिए कई दस्तावेज दिखेंगे.
>> आप Aadhaar विकल्प का चयन करें और अपना आधार नंबर और आधार कार्ड पर दर्ज अपने नाम को टाइप कर Service पर क्लिक करें.
> इसके बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी सुरक्षित हो जाएगी और आपका आधार UIDAI के डाटा से वेरीफाई हो जाएगा.
>> आपके KYC दस्तावेज सही होने पर आपका आधार आपके EPF अकाउंट से लिंक हो जाएगा. और आपको अपने आधार जानकारी के सामने “Verify” लिखा मिलेगा.
ऑफलाइन प्रोसेस
“Aadhaar Seeding Application” फॉर्म भरें.
मांगी गई सभी डिटेल्स के साथ फॉर्म में अपना UAN और Aadhaar दर्ज करें.
फॉर्म के साथ अपने यूएएन, पैन और आधार की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी अटैच करें.
इसे ईपीएफओ या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) आउटलेट के किसी भी फील्ड ऑफिस में एग्जीक्यूटिव के पास जमा करें.
प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद, आपका आधार आपके ईपीएफ अकाउंट से जुड़ जाएगा.
इससे संबंधित एक मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा.
Add Comment