रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन आबकारी आयुक्त कार्यालय द्वारा आदेश क्रमांक 4772, 28 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार 19 आबकारी उपायुक्त एवं जिलों में पदस्थ आबकारी अधिकारियों के तबादले हुए ज्ञातव्य है कि उक्त तबादले संतोष कुमार विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य याचिका विष्णु प्रसाद तिवारी विरुद्ध छग शासन याचिका क्रमांक 91/2019 एवं 9778/2019 के संबंध में उच्च न्यायालय छग द्वारा जारी किये गये आदेश के परिप्रेक्ष्य में किये गये हैं।
जिन अधिकारियों के तबादले हुए है उनकी सूची निम्रानुसार है:-
रामदास अनंत कार्यालय आबकारी आयुक्त राजधानी उडऩदस्ता से उपायुक्त आबकारी रायपुर, मुन्नालाल महिलांग संभागीय उडऩदस्ता कार्यालय बिलासपुर से कार्यालय उपायुक्त आबकारी संभाग बिलासपुर, नेतराम सिंह राजपूत कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त जिला दुर्ग को कार्यालय उपायुक्त आबकारी रायपुर,
श्रवणदास वैष्णव जिला धमतरी को जिला आबकारी अधिकारी कांकेर, घनश्याम प्रधान उडऩदस्ता आबकारी बिलासपुर संभाग को कार्यालय आबकारी अधिकारी कांकेर, घनश्याम प्रधान उडऩदस्ता बिलासपुर से जिला जांजगीर चांपा, अमृका प्रसाद दुबे जिला आबकारी अधिकारी बलौदाबाजार से जिला आबकारी अधिकारी राजनांदगांव, भुनेश्वर सिंह सेंगर कार्यालय उपायुक्त रायपुर से दुर्ग, दरशराम सोनी आबकारी अधिकारी गरियाबंद को गरियाबंद, सुरेंद्र कुमार गिरी उपायुक्त कार्यालय रायपुर को जिला दुर्ग,
श्रीसमर्थ जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को जिला आबकारी अधिकारी सुकमा, गणेश राम यादव दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को जिला आबकारी अधिकारी बस्तर जगदलपुर, भारतभूषण सोनी उपायुक्त आबकारी संभागीय उडऩदस्ता रायपुर को कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी बेमेतरा, अजय कुमार शर्मा जिला उत्तर बस्तर कांकेर को उडऩदस्ता बस्तर संभाग जगदलपुर, सुरेश कौशिल आयुक्त आबकारी बिलासपुर को जिला जांजगीर चांपा,
हृदयराम तिरपुरे को रायपुर से राजस्तरीय उडऩदस्ता रायपुर, सुरेश पुरैना जिला बलौदाबाजार को उडऩदस्ता बलौदाबाजार, तेजराम केहरी आबकारी अधिकारी जिला जशपुर को उपायुक्त आबकारी संभागीय उडऩदस्ता सरगुजा संभाग एवं संतोष कुमार नारंग को जिला जशपुर से जिला रायगढ़ आबकारी कार्यालय स्थानांतरित किया गया है।
अपर आयुक्त द्वारा जारी उक्त तबादले में स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 15 दिवस के अंदर पदस्थापना स्थल में पदभार एवं कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त अवधि व्यतीत होने के पश्चात पदोन्नति पर की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त होगी एवं उल्लंघन कर्ता को राज्यशासन द्वारा एक वर्ष के लिए पदोन्नति से वंचित किया जाएगा।
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