रायपुर: रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2021 तक की अवधि के दौरान 414 स्थानों पर अवैध कब्जा एवं 104 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग करने के मामलें दर्ज किये गये है। 414 अवैध कब्जा मामलों में नोटिस जारी किया गया है, वहीं 104 अवैध प्लाटिंग के 60 प्रकरणों में पर एफआईआर दर्ज कराने थाना प्रभारियों को पत्र प्रेषित किया गया है। यह जानकारी नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिवकुमार डहरिया ने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा के लिखित प्रश्रों के लिखित जवाब में दिया है।
नगरीय प्रशासन मंत्री डहरिया ने बताया कि रायपुर नगरीय क्षेत्र में 01 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2021 की अवधि में कुल 414 स्थानों पर अवैध कब्जा एवं 104 स्थानों पर अवैध प्लाटिंग करने के मामले दर्ज किये गये है। उन्होंने बताया कि 414 स्थानों पर अवैध कब्जा मामले पर नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 322 एवं 323 के तहत नोटिस जारी कर अवैध कब्जे को हटाने संबंधी कृत, प्रचलित कार्यवाही एवं राजस्व विभाग, नगर निगम के संयुक्त अभियान में अवैध कब्जा हटाने के साथ प्रचलित कार्यवाही जारी है।
अवैध प्लाटिंग के 60 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज करने संबंधी पत्र थाना प्रभारियों को प्रेषित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम रायपुर क्षेत्रांतर्गत रिक्त भूमि के सुरक्षित रखरखाव के लिए वार्ड क्रमांक 53 डुमरतराई सब्जी मार्केट के पास, वार्ड क्रमांक 54 श्रद्धा बिहार मुक्तिधाम के पास तथा कान्दुल रोड के पास खाली भूमि पर फेसिंग कराया गया है।
वार्ड क्रमांक-04 रिंग रोड नंबर 02 बेस्ट प्राइज के पीछे गोंदवारा में गोधन न्याय योजना के तहत गौठान निर्माण किया जाना है। गौठान कार्य हेतु भूमि का सीमांकन 11 सितंबर 2019 को तथा वार्ड क्रमांक 43 में बिजली ऑफिस के पास स्थित भूमि का सीमांकन 09 मार्च 2021 को तथा भक्त माता कर्मा वार्ड में दंतेवश्वरी मंदिर के पास के पीछे की रिक्त भूमि का सीमांकन 10 जुलाई 2021 को किया गया है। वार्ड क्रमांक 43 में बंधवा तालाब के बाजू में स्थित भूमि के सीमांकन हेतु राजस्व विभाग को पत्र प्रेषित है।
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