सरकार ने कैबिनेट में रेप की धाराओं के बदलाव को दी मंजूरी
जयपुर। मध्य प्रदेश और हरियाणा के बाद अब राजस्थान सरकार ने बलात्कार के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए कानून में बदलाव किया है। राज्य सरकार ने एक बिल पास करते हुए 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। राजस्थान की कैबिनेट ने राज्य में रेप के मामलों पर लगाम लगाने के मकसद से बलात्कार की धाराओं में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में इस प्रस्ताव के पास होने के बाद नया कानून बनने के लिए इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा।
पिछले साल मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार या फिर किसी भी उम्र की महिला से गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा देने को मंजूरी दे दी थी। सरकार ने यह भी कहा था कि लोक अभियोजन की सुनवाई का अवसर दिए बिना आरोपियों जमानत नहीं होगी। इसके बाद इस विधेयक पर विधानसभा में मंजूरी दी गई।इस विधेयक के मुताबिक आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार) और 376-डी (सामूहिक बलात्कार) में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान शामिल किया गया। रेप के अलावा छेड़छाड़ और घूरने जैसे मामले में भी दोषियों को सजा के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया। हरियाणा में 12 साल या उससे कम की लड़की से बलात्कार के लिए मौत की सजा का प्रावधान है।
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