कोण्डागांव: जिले के माजीसा राईस मिल में कस्टम मिलिंग कार्य में अपनी क्षमतानुसार कार्य करने के बाद भी चावल जमा नहीं करने छापामार कार्यवाही करते हुए जांच में पाये गये अनियमितता के आधार पर फर्म परिसर में उपलब्ध 12687.20 च्ंिटल धान व 2080 च्ंिटल चावल जप्त किया गया है, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य पौने 4 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है।
इस संबंध में खाद्य अधिकारी भुपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि, मेसर्स माजीसा राईस मिल द्वारा अनुबंध अनुसार उठाव किये गये धान के विरूद्ध मिल क्षमता अनुसार कार्य करते हुए चावल जमा नहीं किया गया।
साथ ही जांच में फर्म के द्वारा शासन के निर्देशानुसार अभिलेखों का संधारण भी नहीं किया जाना पाया गया है। इस कार्यवाही छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण की गयी तथा परिसर में उपलब्ध 12687.20 च्ंिटल धान व 2080 च्ंिटल चावल जप्त किया गया है।
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