नईदिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने साइबर सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोप में पंजाब एवं सिंध बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. आरबीआई के अनुसार बैंक ने साइबर सुरक्षा संरचना नियमों का पालन नहीं किया है.
सरकार के स्वामित्व वाले इस बैंक को 16 मई और 20 मई, 2020 को कुछ साइबर घटनाओं की जानकारी दी गई थी बैंक की ओर से नोटिस का जो जवाब दिया गया था आरबीआई ने उसे संतोषजनक नहीं पाया. आरबीआई ने कहा, उक्त घटनाओं की रिपोर्ट और घटनाओं के फॉरेंसिक विश्लेषण की रिपोर्ट की जांच से पता चला कि बैंक ने पहले से निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किया. कारण बताओ नोटिस के जवाब में बैंक द्वारा पेश किए गए स्पष्टीकरण/दस्तावेज पर्याप्त नहीं थे.
इनकी जांच के बाद पाया गया कि निर्देशों का उल्लंघन हुआ है ऐसे में वित्तीय जुर्माना लगाने की जरूरत है.आय की पहचान, संपत्ति का वर्गीकरण, प्रावधानीकरण, यूसीबी आदि नियमों के उल्लंघन के आरापे में आरबीआई ने इटावा के नगर सहकारी बैंक लिमिटेड के खिलाफ भी कार्रवाई की. बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
रिजर्व बैंक ने कहा कि दोनों ही मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन में अनियमितता की वजह से लगाया गया है.भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक पर प्रतिबंधों को 1 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 कर दिया है. आरबीआई ने कहा कि पीएमसी बैंक के पुनर्निर्माण को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए निर्देशों को बढ़ाया गया है.
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