जांजगीर चांपा: कोविड-19 के टीकाकरण प्रमाण पत्र में लाभार्थी ननकीराम साहू पिता गंगाराम साहू लिमतरा के दिनांक 25 जून 2021 द्वारा कराए गए वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के त्रुटिपूर्ण प्रकाशन के संबंध में कलेक्टर(Collector) जीतेन्द्र शुक्ला ने आज मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए सक्ती के खंड चिकित्सा अधिकारी को मामले का दोषी करार देते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
उक्त त्रुटिपूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र की प्रति सोशल मीडिया में वायरल होते ही मामले का पता चलने पर कलेक्टर ने उक्त त्रुटि को गंभीर लापरवाही मानते हुए बीएमओ को निलंबित किया है।
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