चंडीगढ़. हरियाणा में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है. लेकिन सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है. इसी के चलते हरियाणा सरकार (Haryana Government) ने लॉकडाउन 28 जून की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है. प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही लोगों को कई तरह की छूट दी है. राज्य में दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी. सरकार ने जिम और खेल स्टेडियम (Gym And Stadium) खोल दिए हैं. नए आदेशों के तहत, जब राज्य में रात 8 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी. धार्मिक स्थलों पर भी अब 21 की बजाय 50 लोग एक साथ आ-जा सकेंगे.
मुख्य सचिव विजयवर्धन ने रविवार को लाकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए. राज्य में 21 जून की सुबह पांच बजे तक लाकडाउन था, जो अब 28 जून तक बढ़ाया गया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से आह्वान किया कि वह लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह अनुपालन करें. थोड़ी सी भी ढिलाई पूरे प्रदेश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.
ये छूट मिलेगी
धार्मिक स्थलों पर अब 50 लोगों के पूजा करने की अनुमति होगी. पहले यह संख्या 21 लोगों तक सीमित थी.
सभी माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति.
सभी रेस्टोरेंट और बार बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे.
शादी, दाह संस्कार और अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी.
राज्य के कारपोरेट दफ्तरों को शत-प्रतिशत हाजिरी के साथ खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन कार्यालय के भीतर कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन करने की हिदायत भी दी गई है.
जिम सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे, लेकिन उनमें कुल क्षमता के आधे लोग ही एक बार में जिम करने आ सकेंगे.
सभी खेल स्टेडियम को अब खेल गतिविधियों के लिए खोल दिया गया है. स्वीमिंग पूल और स्पा अभी बंद ही रहेंगे.
Add Comment