
बलरामपुर: सहायक संचालक मत्स्य पालन ने बताया है कि वर्षा ऋतु में मछलियों के प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नवीन मत्स्य पालन अधिनियम के तहत् 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया गया है।
इस अवधि में प्रदेश के समस्त नदियों, नालों तथा छोटे नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब, जलाशय निर्मित किये गये हैं।
सभी में मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 2021 तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस नियम को उल्लंघन करने एवं अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10 हजार रूपये का जुर्माना तथा दोनों एक साथ होने का प्रावधान है।