
रायपुर: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली केे निर्देशानुसार रायपुर जिला न्यायालय एवं जिले के अन्य सिविल न्यायालयों में दिनांक 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह वर्ष 2021 की पहली नेशनल लोक अदालत होगी। इस नेशनल लोक अदालत में विभिन्न सिविल मामले और राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों को अंतिम रूप से निराकृत करने के उददेश्य से सुनवाई हेतु रखा जायेगा।
इस नेशनल लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने आज सभी न्यायाधीशों की आज बैठक आयोजित की। इस बैठक में जिला न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा ने रायपुर एवं गरियाबंद जिले के सभी न्यायाधीशों को इस लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होने सभी न्यायाधीशों को अपने-अपने न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में से लोक अदालत की सुनवाई हेतु प्रकरणों को चिन्हित कर उन मामलों में आवश्यक कार्यावाही प्रारंभ करने का निर्देश दिया। सभी न्यायाधीशों द्वारा हमेशा की तरह, इस बार भी, इस नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरण निराकरण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।
आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुए जिला न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि रायपुर जिला न्यायालय में बड़ी संख्या मेंं ऐसे मामले लंबित है, जो राजीनामा के माध्यम से निराकृत किए जा सकते हैं, और यदि पक्षकारों द्वारा राजीनामा योग्य मामले में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का नेशनल लोक अदालत में निराकरण किया जावे, तो एक तरफ पक्षकारों के मामले उनकी सुलह के अनुसार संतोषप्रद ढंग से खत्म होंगे और उनका जीवन विवाद मुक्त होगा। साथ ही, न्यायालय में भी लंबित प्रकरणों की संख्या में कमी आएगी।
इस नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, चेक बाउन्स के मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत चोरी, एवं अन्य विषयों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामले एवं प्री लिटिगेशन मामले सुनवाई हेतु रखे जायेंगे। प्राधिकरण के सचिव उमेश उपाध्याय ने बताया कि सभी न्यायालय, अपनी ओर से राजीनामा योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर रहे हैं, किंतु यदि कोई पक्षकार अपने मामले को राजीनामा के माध्यम से निराकृत कराना चाहता है, तो वे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, संबंधित न्यायालय में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर, अपने मामले को 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में नियत करा सकते हैं।