लखनऊ: उत्तर प्रदेश के आगरा में हुए ऑक्सीजन कांड पर अब सख्त कार्रवाई की गई है. श्री पारस हॉस्पिटल का एक वीडियो वायरल होने के बाद अब डीएम के आदेश पर अस्पताल को सील किया जा रहा है. इसके साथ ही अस्पताल के संचालक पर महामारी एक्ट के तहक केस दर्ज करने के निर्देश दिए गए है.
इसके साथ ही प्रमुख सचिव गृह ने पारस अस्पताल के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि पारस हॉस्पिटल के एक वायरल वीडियो में ऑक्सीजन संकट में मॉक ड्रिल (Mock Drill) से पांच मिनट में 22 गंभीर मरीजों के मौत की बात कही जा रही थी. वीडियो में हॉस्पिटल के संचालक एक शख्स बोलता है कि 22 लोग मर गए थे. यह पूरी बातचीत 26/27 अप्रैल को सामने आए ऑक्सीजन संकट (Oxygen Crisis) के संदर्भ में है.
सरकारी रिकॉर्ड में 26 अप्रैल को श्री पारस हॉस्पिटल में चार कोरोना मरीजों की मौत दर्ज है. इससे पहले डीएम प्रभु नारायण सिंह ने कहा था कि 26 और 27 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी हुई थी. लेकिन पूरी रात स्वास्थ्य महकमे के साथ प्रशासन की टीम अस्पतालों को ऑक्सीजन पहुंचाती रही.
उन्होंने कहा था कि 26 अप्रैल को श्री पारस हॉस्पिटल में कोरोना के 97 मरीज भर्ती थे जिनमें से चार की मौत हो गई थी. मामले में योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने इस मामले को जघन्य अपराध बताते हुए कार्रवाई की बात कही थी.
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