छत्तीसगढ़स्लाइडर

राजनांदगांव: कलेक्टर ने वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजन में प्रतिबंधों से आंशिक छूट प्रदान की… आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी…

राजनांदगांव: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  टोपेश्वर वर्मा ने कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राजनांदगांव जिले में अधिरोपित प्रतिबंधों से आंशिक छूट प्रदान की है।

आदेश में कहा गया है कि विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह, होटल, मैरिज रिसार्ट, मैरिज हॉल, धर्मशाला इत्यादि में कोविड-प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर आयोजित की जा सकती है। जिसके लिए अनुमति संबंधित तहसीलदार से लिया जाना आवश्यक होगा।

साथ ही वैवाहिक कार्यक्रम आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 रहेगी। किन्तु सभी प्रकार के सभा, जुलुस तथा सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 रहेगी।

Back to top button
close