इन लोगों को घर के पास ही लगेगी वैक्सीन… नही जाना पड़ेगा अस्पताल… सरकार की नई गाइडलाइंस जारी…

नई दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union health ministry) ने टीकाकरण (Vaccination) को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत अभी तक वैक्सीन का पहला डोज (Vaccine First Dose) प्राप्त नहीं करने वाले वरिष्ठ नागरिक अब घर के नजदीक ही टीका लगवा सकेंगे. साथ ही इस कार्यक्रम 60 साल से कम उम्र के शारीरिक रूप से असमर्थ लोग भी शामिल हो सकते हैं. हालांकि, सरकार ने यह साफ किया है कि इसका मतलब घर-घर जाकर वैक्सिनेशन करना नहीं है.
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 टीकाकरण के नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ने बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों के लिए ‘घर के पास कोविड टीकाकरण केंद्रों’ (NHCVC) के दिशानिर्देशों पर एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के प्रस्ताव की सिफारिश की है. इन सिफारिशों को मंजूरी देते हुए मंत्रालय ने कहा है कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए NHCVC ‘समुदाय-आधारित, लचीला और जन-केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करेगा, कोविड टीकाकरण केंद्रों को घरों के करीब लाएगा.’
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि इन सिफारिशों का मकसद वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के टीकाकरण को सुनिश्चित करना है, जो शारीरिक परेशानियों के चलते सीमित गतिविधियां कर सकते हैं. फिलहाल देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों का टीकाकरण जारी है. 16 जनवरी से शुरू हुए प्रोग्राम में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन दी गई थी.
इन केंद्रों के पहचान समुदायिक समूहों और RWA के साथ मिलकर की जाएगी. इन जगहों पर वैक्सिनेशन के लिए रूम और वेटिंग एरिया होना जरूरी है. साथ ही यहां टीकाकरण कराने के लिए पहुंचने वाले लोगों के लिए व्हीलचेयर और वैक्सीन लेने के बाद 30 मिनट के इंतजार की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने की बात कही है.
NHCVC के तहत किन्हें लगेगी वैक्सीन
मंत्रालय ने कहा है कि ये विशेष टीकाकरण केंद्र गैर-स्वास्थ्य सुविधा वाली जगहों पर भी स्थापित किए जा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर इन्हें समुदायिक केंद्र, RWA केंद्र/कार्यालय, पंचायत भवन, स्कूल, वृद्ध आश्रम में भी तैयार किया जा सकता है. इसमें 60 साल से ज्यादा के सभी बुजुर्ग शामिल होंगे, जिन्होंने अभी तक टीकाकरण नहीं कराया है.
इनमें 60 वर्ष से कम उम्र के वे लोग भी शामिल हो सकेंगे, जो शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण विकलांग हैं. सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लाभार्थियों के अपॉइंटमेंट्स को सुनिश्चित करने के लिए कहा है. इनमें एडवांस बुकिंग, साइट पर रजिस्ट्रेशन या कोविन के जरिए पंजीकरण किया जाना शामिल है.