रायपुर: कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी में मरीजों के इलाज के लिए राज्य शासन द्वारा चिकित्स व्यय के संबंध में स्पष्ट आदेश मूल्य सूची के साथ प्रेषित किये गये हैं। राज्य में जिन अस्पतालो कोविड-19 मरीजों की चिकित्सा के लिए मान्यता दी गई है। वहां कोरोना मरीजों से विशेषकर निजी चिकित्सा संस्थानों में निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूली करने संबंधी शिकायत आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उक्त जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीरा बघेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान दी। डॉ. बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम बार कोविड मरीज से अधिक वसूली की शिकायत प्रमाणित होने पर नर्सिंगहोम एक्ट के तहत उक्त चिकित्सा संस्थान के खिलाफ 5 हजार रूपये जुर्माने की कार्यवाही की जाएगाी।
दूसरी बार शिकायत मिलने पर संबंधित चिकित्सा संस्थान का नर्सिंग होम एक्ट में दिए गए प्रावधान के अनुसार लाइसेंस रद्द होगा एवं दोषी चिकित्सक का पंजीयन नंबर प्रैक्टिसिंग लाईसेंस रद्द किया जाएगा। राज्य शासन का स्वास्थ्य विभाग निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा कोविड मरीजों से जमकर वसूली करने पर कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेगा।
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