रविवार को बिलासपुर, गरियाबंद और कांकेर जिले में बाजारों को खोलने की छूट दे दी गई। कलेक्टर्स की तरफ से जारी गाइडलाइन में इस बात पर जोर दिया गया है कि छूट के दौरान दुकानदार और आम शहरी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। रायगढ़ में फिलहाल छूट थोड़ी कम है। मगर किराना सामान की परेशानी दूर करने के मकसद से इन्हें छूट दी गई है। इस रिपोर्ट में जानिए किस जिले में मिली कैसी रियायत । फिलहाल 31 मई तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा।
बिलासपुर में ऑड-इवन फॉर्म्यूला
कलेक्टर सारांश मित्तर के आदेश के मुताबिक अब बिलासपुर में कपड़ा, सराफा, इलेक्ट्रॉनकि, मोबाइल फोन, ऑटोमोबाइल के बाजार खुलेंगे। यहां ऑड-इवन या लेफ्ट – राइट का सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन के अफसर कारोबारियों से बात कर रहे हैं। दुकानों या तो नंबर जारी किए जाएंगे या फिर सड़क की एक तरफ की दुकान पहले दिन और दूसरे तरफ की दुकान दूसरे दिन खोली जाएगी। इसके अलावा अब तक दुकानें शाम 4 बजे तक खुल रही थीं इन्हें शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है।
रायगढ़ में किराना दुकानों को छूट
रायगढ़ जिला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक किराना दुकानें,मिल्क पार्लर, खुलेंगे। इन्हें सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक खोला जा सकेगा। कुछ पुरानी ऐसी मंडियां जो धान की फसलों की नीलामी का काम करती हैं वह सुबह 6:00 से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेंगी। होटल रेस्टोरेंट में अब ऑनलाइन ऑर्डर के साथ साथी टेक अवे यानी कि आम लोगों के लिए पार्सल की सुविधा भी दी जा रही है। लेकिन लोग वहां बैठकर डायनिंग की सुविधा नहीं ले सकेंगे। थोक किराना और अनाज के बाजार, आलू प्याज की दुकान भी सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेंगी.
गरियाबंद जिले में होटलों में कर सकेंगे शादियां
अब तक सिर्फ लड़के या लड़की के घर पर शादी के कार्यक्रम हो रहे थे। इसे लेकर गरियाबंद में छूट जारी की गई है। गरियाबंद जिले में कपड़ा, जूता, चप्पल, बर्तन हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, जनरल स्टोर, सोना चांदी की दुकान खोले जाने की अनुमति सुबह 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक दी गई है। होटल या रेस्टोरेंट परिसर में विवाह समारोह करने की अनुमति दी गई मगर 10 लोगों की शर्त अब भी बरकरार है। शादी के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेनी जरूरी होगी।
कांकेर में ये है छूट
कांकेर जिले में 1 जून की सुबह 6:00 बजे तक का लॉक डाउन का नियम लागू है। लेकिन कुछ छूट भी दी जा रही है। इसके तहत अब कांकेर में किराना दुकान, सब्जी दुकार, फल, बेकरी, आटा चक्की, अंडा पोल्ट्री, मटन, चिकन, मछली की दुकानों को सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। दूध की डेयरी सुबह 6:00 बजे से 9:00 बजे तक और शाम को 5:00 से 7:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। कांकेर में कपड़ा, जूता, चप्पल, फर्नीचर, बर्तन, सराफा, फैंसी आइटम की शॉप साइकिल स्टोर, टेलरिंग शॉप सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक खुलेंगे।
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