गरियाबंद: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी निलेश क्षीरसागर द्वारा जिले में 31 मई ,प्रात: 6 बजे तक सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। इस दौरान जनसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राहतों के साथ ढील दी गयी थी।
उक्त आदेश के अनुक्रम में संशोधित आदेश के तहत अब जिला अंतर्गत कपड़ा / जूता चप्पल / बर्तन /हार्डवेयर / इलेक्ट्रानिक /इलेक्ट्रीकल /जनरल स्टोर /सोना चांदी की दुकान को खोले जाने की अनुमति प्रात: 7.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक प्रदान की गईं है। पूर्व आदेश की कंडिका 28 में संशोधन किया गया है।
जिला गरियाबंद अंतर्गत स्थित सभी बैंक शाखाएं अपने 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ प्रात: 10.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक संचालित हो सकेंगी। जिसमें व्यापारिक व अन्य सभी प्रकार के लेन देन की अनुमति शामिल है। वर्तमान में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई आरंभ हो गयी है।
रबी फसलों की बिकी/खरीदी हेतु कृषि उपज मंडियों को प्रात: 6.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है। होटल/ रेस्टारेंट परिसर में विवाह समारोह करने की अनुमति भी प्रदान किया गया है। विवाह में अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति होगी। विवाह कार्यक्रम हेतु संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा । जिला अंतर्गत अनुमति प्राप्त दुकानें अब प्रात: 7.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक संचालित होगी ।
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