छत्तीसगढ़

कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर हाईकोर्ट ने कहा- अचानक मार्ग का बंद दरवाजा खोला जाए, जनता कांग्रेस के धर्मजीत व मणिशंकर ने लगाई थी जनहित याचिका

बिलासपुर। हाईकोर्ट बिलासपुर ने आज एक सुनवाई के अंतिम फैसले में अचानकमार टाईगर रिजर्व के आम रास्ता को खोलने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अचानकमार रास्ता बंद करने के कलेक्टर बिलासपुर के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने यह फैसला जनता कांग्रेस नेता धर्मजीत सिंह और मणिशंकर पाण्डेय की जनहित याचिका पर किया है।
आपको बता दें कि वन प्रबंधन के निर्देश पर कलेक्टर बिलासपुर ने करीब साल पहले अचानकमार टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले आम रास्ता को बंद कर दिया था। प्रशासन का मानना था कि अचानकमार टाईगर रिजर्व है।

वाहनों और आमलोगों के आवागमन से जीव और खासतौर टाइगर समेत अन्य वन्य प्राणियों को नुकसान है। राहगीरों को भी खतरा है। कलेक्टर बिलासपुर के आदेश के बाद अचानकमार टाइगर रिजर्व के रास्ते को बंद कर दिया गया था। मामले में पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष जनता कांग्रेस नेता धर्मजीत सिंह और प्रवक्ता मणिशंकर पाण्डेय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश कर रास्ता खोलने की मांग की।

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि अचानकमार में टाइगर है या नहींॉ, वन प्रबंधन भी स्पष्ट नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए 7 मार्च 2018 को आदेश पारित करते हुऐ कलेक्टर बिलासपुर के आदेश को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आम जन के आवाजाही के लिए खोला जाए। याचिका पर सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल के न्यायालय में हुई। मामले की पैरवी अधिवक्ता सतीशचन्द्र वर्मा ने की है।

यह भी देखें – कलेक्टर परिसर में पेट्रोल लेकर पहुंचे युवक, मचा हड़कंप

Back to top button
close