रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 7 -1/2012/1-3 सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने जारी करते हुए तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रावधानित 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन में शिथिलीकरण संदर्भ विभाग का समसंख्यक परिपत्र 14-6-2013 के अनुसार दिनांक 14-6-2013 के सेवाकाल के दौरान शासकीय सेवकों के आकस्मिक निधन होने पर उनके आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने के संबंध में पुनरीक्षित निर्देश जारी किया है।
जारी आदेश में सचिव ने उक्त परिपत्र के निर्देश बिंदु 8 (1) में प्रावधान का जिक्र करते हुए अनुकंपा नियुक्ति सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर संवर्ग मे स्वीकृत कुल पदों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं किये जाने का उल्लेख किया है। जारी आदेश के अनुसार तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए 10 प्रतिशत पदों पर सीमा बंधन होने के कारण शासन के कतिपय विभागों में प्रकरण अनुकंपा नियुक्ति में रिक्त पद नहीं होने के कारण लंबित है।
हाल ही राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अब सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 14 -6-2013 के पूर्व उल्लेखित बिंदु के अनुसार प्रावधानित 10 प्रतिशत पदों के सीमा बंधन को शिथिल करते हुए उक्त आदेश को दिनांक 31-5-2022 तक बढ़ाया गया है। उक्त अवधि में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर राज्य शासन द्वारा रिक्त पदों का नियुक्ति के समय उक्त उल्लेखित अवधि के शिथिलीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।
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