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515 IPS ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा, करियर पर मंडराया खतरा, हो सकती है बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली। देश के 515 आईपीएस अफसरों ने साल 2016 में अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। संपत्ति का ब्योरा न देने के बाद इन अधिकारियों की प्रोन्नति बाधित हो सकती या फिर विजिलेंस क्लीयरेंस न मिलने से प्रोन्नति रद्द हो सकती है। इन आईपीएस अफसरों में कई पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1968 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सभी अधिकारियों को हर साल 31 जनवरी तक गृह मंत्रालय को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होता है।

31 मार्च, 2017 तक 3 हजार 905 अधिकारियों में से 3 हजार 390 अधिकारियों ने संपत्ति का ब्योरा दिया है। इसके चलते 515 अधिकारियों का करियर प्रभावित होने का खतरा मंडराने लगा है। गृह मंत्रालय उनकी प्रोन्नति रोक सकता है और उन्हें विजिलेंस क्लीयरेंस देने से इन्कार कर सकता है। इससे संवेदनशील पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति रुक सकती है। गृह मंत्रालय से ही आईपीएस अधिकारियों की सेवा का संचालन होता है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों से ऐसे अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने को कहा है।

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