
रायपुर। राज्य सरकार ने सभी शासकीय विभागों को सरकारी प्रकाशनों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष का प्रतीक चिन्ह (लोगो) मुद्रित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सिलसिले में यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से इस आशय का परिपत्र अध्यक्ष राजस्व मंडल सहित शासन के सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय कमिश्नरों और जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है।
परिपत्र में कहा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म शताब्दी वर्ष 25 सितंबर 2016 से 25 सितंबर 2017 तक था, जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का प्रतीक चिन्ह (लोगो) का मुद्रण सरकारी पत्राचारों, पत्रावली, साहित्य और अर्धशासकीय पत्रों सहित विज्ञापनों, विज्ञप्तियों में किए जाने की जरूरत नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 21 दिसंबर 2018 को जारी इस परिपत्र में यह भी कहा गया है कि राज्य शासन द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के सिलसिले में पूर्व में 4 मई 2017 को जारी परिपत्र में इस प्रकार के शासकीय प्रकाशनों में यह प्रतीक चिन्ह मुद्रित करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब जन्म शताब्दी वर्ष समाप्त हो जाने के कारण इसकी जरूरत नहीं है।