राजनांदगांव: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजनांदगांव जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 5 मई 2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
आदेश में ई-कामर्स कंपनियों अमेजान, फ्लिपकार्ड इत्यादि को होम डिलीवरी की छूट दी गई थी। जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए ऑनलाईन डिलीवरी अमेजान, फ्लिपकार्ड एवं अन्य द्वारा होम डिलीवरी को प्रतिबंध किया गया।
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