कोरबा: कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए पांच मई तक लागू पूर्ण तालाबंदी के प्रावधानों पर जिला प्रशासन द्वारा कुछ मामलों में शिथिलता दी गई है। लोगों को खाने-पीने के साथ-साथ दैनिक जरूरत की चीजंे समय पर उपलब्ध कराने के लिए थोक व्यापारियों के गोदामों और दुकानांे में समान लोडिंग-अनलोडिंग का समय बढ़ाया गया है।
थोक व्यापारी अब अपने सामानों की लोडिंग-अनलोडिंग रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक करा सकेंगे। पहले यह समय शाम सात बजे से रात्रि 9 बजे तक निर्धारित था। थोक व्यापारी पहले की तरह ही होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे दुकान संचालकों से आॅनलाइन या फोन पर आर्डर लेकर सुबह छह बजे से नौ बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे।
अमेजन, फ्लिप कार्ट, जैसी ई-कामर्स सेवाओं के माध्यम से भी जरूरी चीजों की होम डिलीवरी संशोधित आदेश में प्रतिबंधित कर दी गई है। जोमेंटो, स्वीगी जैसी खाद्य पदार्थों की आॅनलाइन डिलीवरी सर्विस को कोविड प्रोटोकाल के पालन और केशलेस तथा कांटेक्ट लैस डिलीवरी की शर्त पर खाद्य पदार्थों को घर-घर पहुंचाने की अनुमति होगी। लेकिन डिलीवरी ब्वाय को मास्क, दस्तानों और सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
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