बलरामपुर: छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम/नियंत्रण के संबंध में जारी गाईडलाइन अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्याम धावड़े द्वारा बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 14 अप्रैल शाम 06.00 बजे से 26 अप्रैल 2021 सुबह 6.00 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उक्त आदेश में कलेक्टर श्याम धावड़े ने संशोधन करते हुए बैंको को खोलने हेतु समय का निर्धारण किया है। बैंक प्रातः 10.00 बजे से 2.00 बजे तक केवल शासकीय कार्य लेन-देन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा खाद्यान्न की राशि जमा करने, राईस मील संचालको द्वारा धन के ई-नीलामी, पेट्रोल पम्प संचालकां द्वारा डीजल/पेट्रोल मंगाने, गैस एजेंसी संचालको द्वारा गैस का लोड मंगाने हेतु लेन-देन, एटीएम कैश रि-फिलिंग व दवा एवं चिकित्सीय प्रयोजन हेतु संचालित होंगे।
अन्य किसी भी प्रकार का लेन-देन हेतु आमजनों के लिए बैंक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।
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