
नारायणपुर: जिले में वर्तमान में कोरोना वायरस कोविड -19 के संक्रमण , नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर स्तर पर प्रतिबंधों, शर्तो का कड़ाई से पालन करने के लिए जिले में धारा-144 लगाई गई है।
कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू द्वारा जारी आदेश में नारायणपुर जिले के अंतर्गत लगने वाले सभी साप्ताहिक बाजार और मुर्गा बाजार पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया गया है।
जिले की नगर पालिका के सीमा क्षेत्र में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारण भी किया गया है। वर्तमान में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों में वृद्धि को देखते हुए उसके नियंत्रण के लिए लोकहित में परिस्थिति अनुरूप अतिरिक्त प्रतिबंध किया जाना आवश्यक हो गया है। सभी नगर पालिका, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों में आदेश की मुनादी कराने कहा गया है।