कोरोना वैक्सीनेशन कराने पर अब प्रोपर्टी टैक्स में मिलेगी छूट…

नईदिल्ली: नॉर्थ एमसीडी ने कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. एनडीएमसी ने कोरोना टीकाकरण सर्टिफिकेट दिखाने वाले परिवारों को प्रोपर्टी टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है. इसके लिए एनडीएमसी ने शुक्रवार को एक आदेश पारित किया. आदेश के अनुसार एनडीएमसी के क्षेत्र में आने वाली आवासीय संपत्ति के मालिकों को इस वित्तीय वर्ष में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी, अगर परिवार के सदस्यों ने वैक्सीन लगवाई हुई हो.
ये योजना 30 जून तक लागू है. अधिकारियों ने बताया कि अगर परिवार का एक भी सदस्य 45 साल से ज्यादा उम्र का है और उन्होंने कोरोना जांच करवाई हुई है. तो भी परिवार इस योजना के तहत लाभार्थी होगा. नार्थ एमसीडी में आवासीय जमीन के मालिकों को 30 जून तक अतिरिक्त 15 प्रतिशत छूट दी जाएगी अगर वो प्रोपर्टी टैक्स का एकमुश्त भुगतान करें.
नार्थ एमसीडी के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि ये मुख्य रुप से लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है. हर साल 25-30 प्रतिशत परिवार 30 जून तक प्रोपर्टी टैक्स का एडवांस भुगतान करते हैं. वहीं नार्थ एमसीडी के मेयर जय प्रकाश ने कहा कि ये योजना दो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू की गई है. पहला नॉर्थ एमसीडी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाना और दूसरा टैक्स डिफॉल्टरों को प्रोपर्टी टैक्स में छूट और योजनाओं के बारे में जागरुक करना.