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शराब दुकान के खुलने और बंद होने के समय में हुआ बदलाव… होटल, ढाबों के लिए भी आदेश जारी…

कोरबा : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल मे शहरी क्षेत्रों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित दुकानो, रेस्टोरेेंट होटली सहित सभी प्रकार के स्थाई अस्थाई दुकानो के कितने बंद होने का समय निर्धारित कर दिया है। कोरोना सक्रमण के जिले में बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए कलेक्टर ने पूरे जिले में सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकाने सुबह 8 बजे खुलकर दोपहर 3 बजे बंद होने का आदेश जारी कर दिया है।

जिले के सभी रेस्टोरेट होटल और ढाबों में सुबह आठ बजे से दोपहर तीन बजे तक ही बैठकर भोजन और नाश्ते की अनुमति होगी वहीं पार्सल लेने और टेक अवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा रात नौ बजे तक रहेगी।

जिले के सभी चौपाटी और अस्थाई ठेले भी दोपहर तीन बजे बदही जाएगे। कलेक्टर किरण कोशल ने जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इस संबंध में जरूरी आदेश आज जारी कर दिया है। यह आदेमा कोरबा जिले की सीमा में रिक्त सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा।

जारी किए गए आदेश में दुकानों में खरीददारी के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने एवं कोविठ प्रोटोकॉल का पालन करने और ग्राहकों से पालन कराने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी।

कोविड प्रोटोकॉल के उल्लान, दुकानों में भीड़ इकट्ठी होने सोशल डिस्टेन्सिग का पालन नहीं करने, मास्क के बिना खरीदी बिक्री करने पर संबंधित व्यक्तियों के साथ-साप दुकानदारों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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