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छत्तीसगढ़: सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू बेचने और सेवन करने वालों पर होगी कार्रवाई… स्वास्थ्य विभाग का आदेश…

बिलासपुर: स्वास्थ्य विभाग को कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश मिले हैं। इसमें सार्वजनिक स्थान पर तंबाकू सिगरेट बेचने वालों के साथ इन क्षेत्रों में इनका सेवन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

सीएमएचओ डा. प्रमोद महाजन ने बताया कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ही राज्य शासन ने यह आदेश दिया है। इसमें कहा गया है अन्य विभाग के अंतर्गत पुलिस विभाग, औषधि प्रशासन विभाग, नगर निगम का भी सहयोग लिया जाए। इन चारों विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलाकर एक टीम तैयार किया जाए।

जो स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में सार्वजनिक स्थान पर सिगरेट, तंबाकू आदि बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में सिगरेट पीने वालों के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई की जाएगी। डा. महाजन ने बताया कि आने वाले एक से दो सप्ताह में इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।

कोटपा एक्ट के तहत स्कूल कालेज के सामने पान गुटखा, सिगरेट बेचना एक अपराध है। स्कूल व कालेज के 200 मीटर के दायरे में इस तरह के दुकान नहीं खोला जा सकता है। ऐसे में इस दायरे में यलो लाइन बनाया जाएगा। इसके बाद इसके अंदर आने वाले पान गुटखा और सिगरेट दुकानों को बंद कराने की कार्रवाई की जाएगी। यदि इसके बाद भी इस क्षेत्र में संचालन किया जाता है तो ठेला के साथ ही सामान जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

शासन से मिले निर्देश में हुक्काबार भी बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें भी टीम को कहा गया है कि शहर में संचालित होने वाले हुक्काबार की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद इनके खिलाफ ताबड़ताेड कार्रवाई करते हुए इन्हें बंद कराना होगा।

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