रायपुर: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस भारतीदासन द्वारा राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार कोरोना वायरस कोविड 19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में जारी प्रतिबंधों की समीक्षा के उपरांत समय समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई।
आंशिक प्रतिबंधों समीक्षा के उपरांत वर्तमान में कोरोना वायरस पाजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण जिला प्रशासन द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा अधिनियम 2005 की धारा 30, 34, सहपठित एपीडेमिक एक्ट 1987 (संशोधित) 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्र आदेश जारी किये गये हैं।
होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की आगामी आदेश पर्यंत अनुमति नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सेनेटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए होलिका दहन स्थल के पास अधिकतम पांच व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे।
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आगामी आदेश पर्यंत जिले के समस्त पर्यटन केंदा्रें पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्थदंड अधिरोपित किया जाएगा।
अर्थदंड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
जिना कलेक्टर द्वारा निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक स्थल संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा। सामूहिक आयोजनों की अनुमति नहीं होगी।
विवाह/अंत्येष्ठि दशगात्र या उससे संबंधित कार्यक्रमों में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी।
कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय समय पर साबुन से हाथ धोना एवं हाथों को सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा। उक्त कार्यक्रमों के लिए जिला दंडाधिकारी /अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से नियमानुसार लिखित में अनुमति प्राप्त करना होगा।
आगामी आदेश पर्यंत समस्त प्रकार के धरना प्रदर्शन सभा रैली का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमश: दो एवं चार व्यक्ति ही बैठ सकेंगे।
अन्य राज्यों से हवाई यात्रा रेल अथवा सडक़ मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को सात दिवस तक क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हाल, माल्स में आने जाने वालों की दैनिक जांच की जाएगी। कोविड गाइड लाइन का पालन नहीं करने वाले व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना जांच के उपरांत रिपोर्ट पाजीटिव होने पर होम आइसोलेशन के लिए जारी अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। जिन क्षेत्रों में कोविड 19 के मरीज पाये जाएंगे उक्त क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
कन्टेंमेंट जोन के अंतर्गत लागू नियमों का संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर पांच से अधिक व्यक्ति जमा होने पर कार्रवाई की जाएगी।
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