रायपुर: विद्युत वायर खींचने व लपटने के कार्य के दौरान बिना सुरक्षा उपकरण मुहैय्या कराये बिना काम कराने के दौरान मजदूर की मौत हो जाने के मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया था।
मिली जानकारी के अनुसार जोगीसर गौरेला निवासी बबलू उईके 20 वर्ष पिता कैलाश उईके ने धरसींवा थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 25 दिंसबर 2019 को एसकेएस रोड अविनाश लाजिस्ट पार्क के पास धरसींवा में बगैर सुरक्षा व्यवस्था बिजली का तार लपेटने व खींचने के दौरान संतराम मार्को 19 वर्ष पिता गंभीर मार्को निवासी मरवाही की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना की शिकायत पर पुलिस ने जांच के बाद ठेकेदार नीरज शर्मा के खिलाफ धारा 304 ए के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।
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