नई दिल्ली. सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने पीएम-किसान योजना (PM Kisan Scheme) के तहत 10.75 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि का हस्तांतरण किया है. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम-किसान की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पात्र किसानों को इस प्रमुख कार्यक्रम का लाभ मिले. अगर आपने भी अभी तक सरकार की इस योजना का लाभ नहीं लिया है तो ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन.
1.15 लाख करोड़ रुपये भेजे सीधे किसानों के खाते में
इस योजना से अब तक 10.75 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं और केंद्र ने 1.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक सीधे किसानों के बैंक खातों में वितरित किए हैं. इस स्कीम के तहत हर साल मोदी सरकार किसानों को 6000 रुपये 2000, 2000 की तीन किस्तों में देती है. इसके तहत हर साल की पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है.
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रियाइस स्कीम में रजिस्ट्रेशन कराना काफी आसान है. आप ऑनलाइन घर बैठे ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा आप पंचायत सचिव या पटवारी या स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा आप खुद भी इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
इस तरह करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
- आपको पहले PM Kisan की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है.
- अब Farmers Corner पर जाइए.
- यहां आपको ‘New Farmer Registration’ के विकल्प पर क्लिक कीजिए.
- इसके बाद आधार नंबर डालना होगा.
- इसके साथ ही कैप्चा कोड डालकर राज्य को चुनना होगा और फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा.
- इस फॉर्म में आपको अपना पूरी पर्सनल जानकारी भरनी होगी.
- साथ ही बैंक अकाउंट का विवरण और खेत से जुड़ी जानकारी भरनी होगी.
- इसके बाद आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं.
अगली किस्त के लिए देनी होगी ये जानकारी
2019 में शुरू हुई इस योजना में बीते कुछ समय में कुछ गड़बड़ियां पाई गईं, जिसे सरकार ने सुधारने का फैसला किया है. सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया है. किसान सम्मान निधि योजना में नए रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को अब आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन का प्लाट नंबर भी बताना होगा. हालांकि नए नियमों का प्रभाव योजना से जुड़े पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा.
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