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शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाई जाये, सुको में याचिका दाखिल

नई दिल्ली। शादी की न्यूनतम आयु में वृद्धि के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें शादी के लिए लड़कों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु 21 वर्ष किए जाने की बात कही गई है। अभी यह आयु 21 और 18 है। इसके अलावा इस याचिका में संसद, विधानसभा और स्थानीय चुनाव लडऩे व सरकारी नौकरी के लिए भी दो बच्चों का नियम अनिवार्य किये जाने की मांग की गई है। इस याचिका पर 12 मार्च को सुनवाई होने की संभावना है। ये नई याचिका भाजपा नेता और वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है। दस दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में तीन अन्य वकीलों की ओर से याचिकाएं दाखिल हुई थीं जिनमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की मांग की गई थी। उन याचिकाओं में भी दो बच्चों की नीति अपनाने वालों को प्रोत्साहन और उसका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड दिए जाने की मांग की गई है। हालांकि इन याचिकाओं पर अभी सुनवाई की कोई तिथि तय नहीं है। उपाध्याय की याचिका में बेतहाशा बढती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा गया है कि एक फीसद की बढ़ोतरी का मतलब है लगभग 1.5 करोड़ लोगों का प्रतिवर्ष बढऩा। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जन्मदर घटाना वक्त की जरूरत है। जन्म दर शादी की उम्र पर भी निर्भर करती है ऐसे में जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए लड़के और लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाए जाने की जरूरत है।

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