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… अगर टिकट गुम हो गई तो भी कर सकेंगे सफर… जानें रेलवे के नए नियमों के बारे में

भारतीय रेलवे ने कई बड़े बदलाव किए हैं, अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो जरूर जान लें, आपके बड़े काम आएंगे। रेलवे के आरक्षण फॉर्म में बदलाव किए हैं। नए फॉर्म में दिव्यांगों और थर्ड जेंडर को पहचान देने के लिए कॉलम जोड़ा गया है। नए फार्म में शताब्दी और राजधानी के यात्री खाना लेने या नहीं लेने का विकल्प भी भर सकेंगे। अब तक ऐसा विकल्प न होने से शताब्दी और राजधानी के मुसाफिरों को खाने का शुल्क चुकाना पड़ता था। दूसरी ओर, रिजर्वेशन होने के बावजूद ट्रेन मिस हो जाए तो टीटीई आपकी सीट अगले दो स्टेशन तक किसी को जारी नहीं कर सकता।

ऐसे में आप अगले स्टेशन से ट्रेन पकड़कर उसमें सफर कर सकते हैं। वहीं अगर अगले दो स्टेशन पर ट्रेन नहीं पकड़ पाते तो टीटीई आपकी सीट आरएसी के यात्री को अलॉट कर सकता है। अगर ट्रेन मिस हो गई तो आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं, तब आपको बेस फेयर का 50 प्रतिशत वापिस मिल जाएगा। अगर टिकट गुम हो गई तो भी आप सफर कर सकते हैं। इसके लिए बोर्डिंग स्टेशन पर चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर को डुप्लीकेट टिकट जारी करने के लिए लिखित निवेदन करना होगा। निवदेन के साथ में आईडी कार्ड की कॉपी लगानी होगी।

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