बेंगलुरु. महाराष्ट्र में कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण के मामलों में दोबारा आई तेजी से पड़ोसी राज्य भी अलर्ट हो गए हैं. इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना वायरस (Coronavirus) की जांच अनिवार्य कर दिया है. नए आदेश के बाद कोविड-19 का आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR) का नेगेटिव सर्टिफिकेट लाने पर ही राज्य में एंट्री दी जा रही है.
कर्नाटक सरकार ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में हालिया वृद्धि के मद्देनजर वहां से विमान, बस, ट्रेन या निजी वाहनों से राज्य में आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर कोविड-19 नेगेटिव (संक्रमण की पुष्टि नहीं होने) सर्टिफिकेट लेकर आना अनिवार्य कर दिया है और यह सर्टिफिकेट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जावेद अख्तर की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि इस रिपोर्ट की पुष्टि एयरलाइन कर्मी यात्रियों के वाहन में सवार होने के दौरान करेंगे. नोटिफिकेशन में कहा गया कि महाराष्ट्र से आने वाले और यहां के होटलों, रिजॉर्ट समेत अन्य स्थानों पर रुकने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर जांच में नेगेटिव रिपोर्ट का सर्टिफिकेट पेश करना अनिवार्य होगा और यह सर्टिफिकेट 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए.
देशभर में एक लाख 47 हजार से ज्यादा संक्रमित
गौरतलब है कि दुनियाभर में कोरोना वायरस संक्रमण के 11 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. वहीं भारत में एक करोड़ 9 लाख 91 हजार से ज्यादा मामले सामने आए हैं.
इस संक्रमण के कारण देशभर में अभी तक एक लाख 56 हजार से ज्यादा मरीज़ों की मौत हुई है. वहीं वर्तमान में एक लाख 47 हजार लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है. फिलहाल भारत में एक करोड़ 6 लाख 87 हजार से ज्यादा कोरोना संक्रमित इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं.
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