मुंबई. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने महाराष्ट्र के नासिक स्थित इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव बैंक लि. (Independence Co-operative Bank) से पैसा निकालने पर रोक लगा दी है. आरबीआई (RBI) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि हालांकि बैंक के 99.88 फीसदी जमाकर्ता पूर्ण रूप से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) बीमा योजना के दायरे में हैं.
पाबंदी छह महीने के लिए
निकासी पर पाबंदी छह महीने की अवधि के लिए होगी. आरबीआई ने कहा, ”बैंक की मौजूदा नकदी की स्थिति को देखते हुए, जमाकर्ताओं को बचत या चालू खाता अथवा अन्य किसी भी खाते से जमा राशि में से कोई भी रकम निकालने की अनुमति नहीं होगी. ग्राहक जमा के एवज में कर्ज का निपटान कर सकते हैं जो कुछ शर्तों पर निर्भर है.”
आरबीआई ने बुधवार को कारोबारी समय समाप्त होने के बाद और भी कुछ पाबंदियां लगाई है. इसके तहत बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी कर्ज नहीं देंगे या नवीनीकरण नहीं करेंगे. इसके अलावा वे कोई निवेश भी नहीं करेंगे और न ही कोई भुगतान करेंगे.
बैंकिंग कारोबार पहले की तरह करता रहेगा
आरबीआई के अनुसार बैंक पाबंदियों के साथ अपना बैंकिंग कारोबार पहले की तरह करता रहेगा. यह पाबंदी वित्तीय स्थिति में सुधार तक रहेगी. केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि वह परिस्थिति के हिसाब से निर्देशों में संशोधन कर सकता है.
क्या है डीआईसीजीसी
बैंकों में 5 लाख रुपये तक की जमा सुरक्षित होने की गारंटी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन की ओर से होती है. डीआईसीजीसी, भारतीय रिजर्व बैंक के स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है, जो बैंक जमा पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है.
5 लाख के डिपॉजिट बीमा के प्रावधानों के मुताबिक, बैंक के दिवालिया होने या उसका लाइसेंस रद्द होने पर 5 लाख रुपये तक की धनराशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाता है, फिर चाहे बैंक में उसका कितना ही पैसा जमा क्यों न हो.
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