नया विधेयक: एंबुलेंस-फायर ब्रिगेड को देना होगा रास्ता…नहीं तो 10 हजार रुपए जुर्माना…किशोर-नबालिग ने चलाई गाड़ी…मालिक या माता-पिता दोषी…तीन साल की सजा…25 हजार रुपए फाइन…

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक इससे पहले राज्यसभा में लंबित था और 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह निरस्त हो गया था।
मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जा सकता है। एक आधिकारिक सूत्र के मुताबिक विधेयक में एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि जैसे आपातकालीन यानी इमर्जेन्सी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
इसी तरह अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। बिल में ये प्रावधान 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की सिफारिश पर किए गए हैं।
किशोर, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बिठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
ओला, उबर जैसे समूह द्वारा ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तेज गाड़ी भगाने पर एक हजार से दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।
बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना रखा गया है। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना और तीन माह के लिये लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है।
खतरनाक तरीके से ड्राइविंग पर जुर्माना एक हजार रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दिया गया है, जबकि शराब पीकर गाड़ी चलाने पर नए कानून के तहत अब 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। ओवरलोडिंग पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगेगा, सीट बेल्ट न बांधने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
नाबालिग ड्राइवर की गलती पर नपेंगे वाहन मालिक/अभिभावक नए प्रावधानों के तहत किशोर नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाते हुए सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक अथवा अभिभावक को दोषी माना जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जाएगा।
इसके अलावा वाहन मालिक अथवा अभिभावक को दोषी मानते हुए तीन साल की सजा के साथ ही 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही वाहन का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जायेगा।
व्हीकल के अनाधिकृत इस्तेमाल पर 5 हजार रुपए जुर्माना संशोधन विधेयक के मसौदे के अनुसार, यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपये के स्थान पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपये के स्थान पर अब 2 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।
वाहन का अनाधिकृत इस्तेमाल करने पर 5 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना होगा, जबकि अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद वाहन चलाने पर दस हजार रुपये का जुर्मान देय होगा। अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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