कोरोना की वजह से इंकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए तीन बार अंतिम तारीख बढ़ाई गई। असेसमेंट इयर 2019-20 के लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई थी। यही वजह है कि बुधवार को सीए ऑफिस में लोगों की भीड़ लगी। एक साथ हजारों रिटर्न दाखिल होने की वजह से मेन सर्वर भी काम नहीं कर रहा था। एक-एक रिटर्न जमा होने में बेहद देर लगी। इससे सीए भी परेशान रहे।
कई जगहों में यह स्थिति रही कि केवल 5-10 ही रिटर्न जमा हो पाए। इससे लोग भी परेशान होते रहे। देर शाम तक यह शिकायत आईटी मुख्यालय तक पहुंच गई। इसके बाद शाम 6 बजे आदेश जारी कर दिया गया कि नॉन ऑडिट इंकम टैक्स पेयर अब 31 दिसंबर के बजाय 10 जनवरी तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना की वजह से 2019-20 के आईटीआर जमा करने के लिए पहले 31 जुलाई और बाद में 30 नवंबर कर दी थी।
लेकिन लोगों की डिमांड पर इसे 31 दिसंबर कर दी गई। लेकिन तकनीकी खामियों की वजह से अब इस तारीख को चौथी बार आगे बढ़ाया गया है। जिन आयकरदाताओं के खातों का ऑडिट नहीं होता है उन्हें इसी तारीख तक रिटर्न जमा कर सकते हैं। ऐसे आयकरदाताओं की संख्या बेहद बड़ी है। खासतौर पर नौकरीपेशा और दूसरे छोटे कारोबार करने वालों को भी इसी तारीख तक रिटर्न जमा करना होगा।
इसके अलावा ऐसे करदाता जिनके खातों और कारोबार का ऑडिट होता है वे 15 फरवरी 2021 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। 10 जनवरी तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 1 जनवरी से 2.50 लाख तक की इंकम वालों को तो किसी भी तरह का टैक्स या जुर्माना नहीं लगेगा, लेकिन 2.50 लाख से 5 लाख तक के रिटर्न वालों को 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके बाद यानी 5 लाख से ऊपर वाले टैक्सपेयर को 10 हजार रुपए की पेनाल्टी और टैक्स अलग देना होगा।
सामान्य करदाता रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 16ए, रेंटल एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें, होम लोन के लिए इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, बैंक लोन के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट की कॉपी तैयार रखें ताकि रिटर्न भरने के दाैरान कोई परेशानी न हाे।
आईटीआर फाइल करना अनिवार्य, कब-किस रिटर्न को दाखिल करेंगे
सीए एसोसिएशन के चेतन तारवानी ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक सभी टैक्स पेयर्स को आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। जिन लोगों के खातों का ऑडिट होता है वे 15 फरवरी 2021 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता है वे 10 जनवरी तक रिटर्न जमा करेंगे।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 15 जनवरी तक जमा करने के साथ ही विवाद से विश्वास स्कीम के तहत अब 31 जनवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। जीएसटी ऑडिट 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट 31 दिसंबर और 2019-20 की 28 फरवरी तक जमा करनी होगी।
Add Comment