रायपुर। इस वर्ष होली पर्व में जबरदस्ती रंग लगाने वाले तथा धार्मिक स्थलों के आसपास हुड़दंग करने वालों की खैर नहीं होगी। पुलिस की बाइक पेट्रोलिंग ऐसे तत्वों पर सतत निगाह रखेगी। वहीं शहर की शराब दुकानें 1 मार्च की रात 10 बजे से बंद हो जाएगी जो सीधे 3 मार्च को खुलेगी।
पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित शांति समिति की बैठक में इस तरह के कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णय लिया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि होली पर्व में इस तरह का कोई भी पदार्थ उपयोग में नहीं लाया जाएगा जो शरीर अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से होनिकारक हो। रंग-गुलाल के अलावा पेंट, वार्निश आदि के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इसी तरह मुखौटा लगाकर होली खेलने वालों की तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। पेट्रोल पंप-गैस गोदाम के आसपास होलिका दहन वर्जित होगा।
होली के मद्देनजर नगर निगम प्रशासन को पानी की अतिरिक्त आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल रात 10 बजे तक किया जाएगा। रात 12 बजे के पूर्व ही होलिका दहन किया जाएगा। आपातकाल से निपटने अंबेडकर अस्पताल में विशेष व्यवस्था किए जाने, आवश्यकता होने पर चिकित्सकों की आपात ड्यूटी लगाए जाने कहा गया है। इसके अलावा थाना प्रभारियों को अपने-अपने इलाकों में सतत पेट्रोलिंग करने, असामाजिक तत्वों की धरपकड़ तेज करने तथा बाइक पेट्रोलिंग से संबंधित इलाकों में सतत निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है।
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