रायपुर। किराये पर दिये वाहनों का फर्जी बिल बनाकर परिचित ने लाखों रुपयें धोखाधड़ी किया। घटना की रिपोर्ट पर कोतवाली थाने में दर्ज की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार कुशालपुर डीडीनगर निवासी सोहेल कुरैशी 37 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि पचपेड़ीनाका के पास इडिण्या टेक्नोंपावर इंफ्रास्ट्रेक्चर नाम से कंपनी है।
इसमें प्रार्थी व उसकी पत्नी अजरा कुरैशी भागीदारी फर्म का भागीदार है। कंपनी का मुय काम अंडरग्राउन्ड केबलिंग का है। कलक्ता की कंपनी अनिता कबीर से प्राप्त वर्क आर्डर को दिये गये निर्धारित रकम को प्रकाश महोते एवं सुमान्ता रावत फर्जी बिल व हस्ताक्षर कर रकम निकाल लिया।
प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि सागर प्रकाश महोते ने भरोसे में लेकर प्रोपराइटरशीप फ र्म में लगा गई गाडिय़ा का अनावश्यक बिल भेजकर ब्लेकमेलिंग किया व भागीदारी फर्म के साथ धोखधड़ी करने के कारण पीडि़त के व्यवसायिक संबंध पूर्ण रूप से समाप्त हो गए,जिसके चलते गंभीर आर्थिक क्षति हुई ।
इस तरह से भागीदारी फ र्म के वर्कऑर्डर के कार्य को सुचारू रूप से चलाने का आश्वासन देते हुए कार्य को प्राप्त कर उक्त कार्य के संबंध प्रार्थी के भागीदारी फ र्म के कुटरचित बिल व फर्जी दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी कर दोनों आरोपियों ने 3 लाख 28 हजार रुपयें की आर्थिक क्षति पहुंचायी। घटना की शिकायत पर पुलिस ने सागर प्रकाश मोहोते एवं सुमान्ता रावत के खिलाफ अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।
घटना की रिपोर्ट टिकरापारा थाने में दर्ज की गई थी लेकिन घटना कोतवाली क्षेत्र का होने से इसकी शिकायत पत्र के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 7 नवंबर 2020 को आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।
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