नई दिल्ली. फेस्टिव सीजन में मोदी सरकार ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला किया है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने कहा कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम (LTC Cash Voucher Scheme) का फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अलावा निजी कंपनियों और तमाम राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी मिलेगा.
केंद्रीय कर्मचारियों की तरह इन कर्मचारियों को भी मान्य एलटीसी फेयर के इनकम टैक्स में छूट देने का फैसला किया गया है. हालांकि अधिकतम 36 हजार रुपये इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी.
LTC कैश वाउचर स्कीम के तहत कितनी मिलेगी टैक्सछूट और आपके लिए कितना फायदेमंद है जानिए यहां-
टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा के मुताबिक, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टट साइन कर रहे हैं या फिर कोई ऑफर ले रहे हैं तो आपको टर्म एंड कंडीशन पढ़ना सबसे जरूरी है. तो ये जो बेनिफिट सरकार ने जनता को दिया है ये एक अच्छा मौका है टैक्स बचाने के लिए, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यह किस-किस के लिए बेनिफिशयरी है-
1. कर्मचारी 4 साल में दो बार LTC की सुविधा ले सकते हैं.
2. इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को LTC पर टैक्स नहीं चुकाना होता है.
3. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी 4 साल में 2 बार LTC की सुविधा मिलती है.
4. LTC की सुविधा न लेने पर कंपनी टैक्स कटौती के बाद बकाया दे देती है.
5. नई स्कीम के तहत लीव इनकैशमेंट और LTC से तीन गुना ज्यादा खर्च करने पर ही टैक्स छूट मिलेगी.
6. इसके अलावा LTC से मिले पैसों से 3 गुनी कीमत का सामान खरीदना होगा
7. इसके अलावा जिस पर GST दर 12फीसदी से ज्यादा हो
8. GST का बिल भी कर्मचारियों को पेश करना होगा.
9. खरीदारी 31 मार्च 2021 से पहले करनी होगी.
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