नई दिल्ली. आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2020-21 में अब तक 39 लाख टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को 1.26 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड (Tax Refund) जारी कर दिया है. वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) के कार्यालय की ओर से किए गए ट्वीट में बताया गया है कि कुल टैक्स रिफंड में व्यक्तिगत इनकम टैक्स (Individual Tax) रिफंड 34,532 करोड़ रुपये और कॉरपोरेट टैक्स (Corporate Tax) रिफंड 92,376 करोड़ रुपये है. विभाग ने बताया है कि 39.14 लाख टैक्सपेयर्स को 1,26,909 करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड किया गया है.
टैक्स रिफंड का ये आंकड़ा है 27 अक्टूबर 2020 तक का
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक जारी किए टैक्स रिफंड का ये आंकड़ा 27 अक्टूबर, 2020 तक का है. विभाग ने 1 अप्रैल से 15 सितंबर के बीच 30 लाख से अधिक करदाताओं को 1.06 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी कर दिया था. इसमें 29.17 लाख टैक्सपेयर्स को 31,741 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत इनकम टैक्स रिफंड और 1.74 लाख करदाताओं को 74,729 करोड़ रुपये कॉरपोरेट टैक्स रिफंड किया गया.
केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड (CBDT) ने बताया था कि उसने 30.92 लाख से अधिक करदाताओं को 1 अप्रैल, 2020 से 15 सितंबर, 2020 तक 1,06,470 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड जारी किया.
सिर्फ आईटीआर दाखिल करने वालों का ही रिफंड होता है जारी
केंद्र सरकार टैक्सपेयर्स को बिना किसी रुकावट के टैक्स से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है और लगातार उनके लंबित रिफंड जारी किए जा रहे हैं. इनकम टैक्स रिटर्न उन्हीं टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए जारी होता है, जिन्होंने आईटीआर (ITR) दाखिल कर दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टैक्स की जांच करता है. इसके बाद आपको रिफंड जारी किया जाता है.
ऐसे पता करें आपको रिफंड मिला है या नहीं…
- आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां अपना पोर्टल लॉगइन करें. इसके लिए अपना पैन नंबर, ई-फाइलिंग पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा.
- पोर्टल प्रोफाइल खुलने के के बाद आपको ‘View returns/forms’ पर क्लिक करना होगा.
- अगले स्टेप में आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से ‘Income Tax Returns’ पर क्लिक कर सबमिट करेंगे. हाइपरलिंक एकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रिन खुलेगी.
- इस स्क्रीन पर आपको फाइलिंग की टाइमलाइन, प्रोसेसिंग टैक्स रिर्टन के बारे में जानकारी मिलेगी. इसमें फाइलिंग की तारीख, रिटर्न वेरिफाइ करने की तारीख, प्रोसेसिंग के पूरा होने की तारीख, रिफंड जारी करने की तारीख और पेमेंट रिफंड के बारे में जानकारी होगी.
- अगर आपका टैक्स रिफंड फेल हो जाता है तो इस स्क्रीन पर आपको उसका कारण भी बताया जाएगा.
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