रायपुर। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए सूरजपुर के संयुक्त जिला कार्यालय में 12 से 19 अक्टूबर तक आमजनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। संयुक्त कलेक्टर द्वारा संयुक्त जिला कार्यालय सूरजपुर में 12 से 16 अक्टूबर तक आमजनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है।
बताया गया है कि कार्यालय में कार्यरत् अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने की पुष्टि के उपरांत कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कार्यालय में भीड़ नियंत्रित करने एवं कोरोना वायरस के नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया है।
जारी आदेश के अनुसार सयुंक्त जिला कार्यालय परिसर में आमजनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा केवल रेत के निविदा के संबंध में आने वाले निविदाकर्मियों को खनिज शाखा में प्रवेश हेतु छूट दी गई है ।
अधिकारी-कर्मचारी अपने नियत समय पर सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कार्यालय आकर कार्यों का संपादन करेंगे।
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