बिलासपुर। नगर निगम भिलाई के आने वाले चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है! खबर के अनुसार नगर निगम भिलाई के वार्डों के परिसीमन में नियमों की अवहेलना का आरोप को लेकर एक रिट दायर की गई थी। यह याचिका पियुष मिश्रा एवं अन्य की ओर से अभिषेक सिन्हा ने प्रस्तुत की थी।
याचिका में न्यायालय को बताया गया था कि वार्डों के परिसीमन को लेकर नियमों की अवहेलना की गई। प्रावधानों के अनुरुप प्रारंभिक प्रकाशन के बाद आपत्तियों को दर्ज कर राज्य सरकार को भेजा जाना चाहिए, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया गया।
याचिका में यह भी बताया गया कि प्रारंभिक अधिसूचना में जो वार्डों के नाम थे, अंतिम अधिसूचना में वो नाम ही नहीं थे। इस याचिका पर आज हुई सुनवाई के बाद फिलहाल आगामी आदेश तक नगर निगम भिलाई के चुनाव पर रोक लगा दी गई है।
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