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बाबरी विध्वंस केस में फैसला आज… जानिए दोषी पाए जाने पर किसे मिलेगी कितनी सजा…

लखनऊ. 28 साल बाद अयोध्या (Ayodhya) के बाबरी विध्वंस (Babri Demolition Case) मामले में बुधवार को आने वाले फैसले में कुल 32 आरोपियों की किस्मत दांव पर है. वैसे तो इस मामले में 49 लोग आरोपी बनाए गए थे, लेकिन लंबी सुनवाई के दौरान 17 लोगों की मौत हो चुकी है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह और शिवसेना के नेताओं समेत कई मौजूदा सांसद व साधु-संत भी आरोपी हैं. अगर आज सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा इन्हें दोषी करार दिया जाता है तो किसे कितनी सजा मिलेगी यह भी देखना दिलचस्प होगा.



ये हैं 32 आरोपी
32 आरोपियों में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साघ्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डा. राम विलास वेदांती, चंपत राय, महंत धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दूबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रज भूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडेय, अमर नाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, महाराज स्वामी साक्षी, विनय कुमार राय, नवीन भाई शुक्ला, आरएन श्रीवास्तव, आचार्य धमेंद्र देव, सुधीर कुमार कक्कड़ व धर्मेंद्र सिंह गुर्जर शामिल हैं.

इन धाराओं में आरोप तय
लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा पर आईपीसी की धारा 153a, 153b, 505(1), 295a, 147, 148, 149 और 120B में आरोप तय हुए. कल्याण सिंह पर धारा 120B में आरोप तय हुए. बाकी सभी अभियुक्तों पर 395, 153a, 153b, 505(1), 295a, 147, 148, 149 और 120B में आरोप तय हुए.

अडवाणी, जोशी समेत इन नेताओं को अधिकतम पांच साल की सजा
वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास, चंपतराय बंसल, सतीश प्रधान, रामविलास वेदांती, धर्मदास को अधिकतम पांच साल तक की सज़ा हो सकती है.



दो मौजूदा बीजेपी सांसद समेत 19 को हो सकती है उम्रकैद
मौजूदा बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और लल्लू सिंह समेत 19 अभियुक्त ऐसे हैं जिन्हें दोषी पाए जाने पर अधिकतम उम्रकैद तक की सज़ा हो सकती है. जिसमें पवन कुमार पांडे, रामचंद्र खत्री, सुधीर कक्कड़,अमरनाथ गोयल, संतोष दुबे, कमलेश त्रिपाठी, विजय बहादुर सिंह, आचार्य धर्मेंद्र देव, प्रकाश शर्मा, जयभान सिंह पवैया, धर्मेंद्र गुर्जर, विनय कुमार राय, रामजी गुप्ता, गांधी यादव, नवीन भाई शुक्ला, जयभान गोयल और ओमप्रकाश पांडे शामिल हैं.



कल्याण सिंह व साक्षी महाराज को अधिकतम तीन साल
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उन्नाव सांसद साक्षी महाराज और अयोध्या के तत्कालीन डीएम आरएन श्रीवास्तव को अधिकतम तीन साल तक की सज़ा हो सकती है. दोषी करार होने पर ब्रजभूषण शरण सिंह, साक्षी महाराज, लल्लू सिंह की सांसदी जा सकती है.

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