रायपुर। एक सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन के बाद आज से फिर एक बार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, फिर भी लोगों को हो रही दिक्कतों और बाजार- व्यवसाय की स्थिति को देखते हुए अनलॉक का फैसला लिया गया है।
आज से शहर में एक बार फिर दुकानें खुल गई हैं और रात आठ बजे तक व्यवसाय चलेगा। बाजार के खुलने के साथ ही जिले के कलेक्टर एस भारती दासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव शहर की सड़कों पर निकले। वे बाजारों में जाकर दुकानदारों से मिले और उन्हें कोरोना से सुरक्षा और सावधानी बरतने के लिए जरूरी निर्देश दिए।
कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन और पुलिस अधीक्षक अजय यादव सुबह शहर के प्रमुख बाजारों में दल बल के साथ पैदल ही दौरे पर निकले। इस दौरान उन्होंने लोगों को शारीरिक दूरी के नियमों का पालने करने की सलाह दी। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक अपने घर से बाहर न निकलें।
किसी काम से बाहर जाने पर मास्क पहन कर जाएं और शारीरिक का पालन करें। उन्होंने एक सप्ताह के लॉकडाउन का पालन करने पर आम नागरिकों का आभार माना है।
कलेक्टर और एसपी ने अपनी अपील में कहा है कि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को बाधित करने के लिए एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया था। इसमें आप सभी का भरपूर सहयोग रहा है और उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम आएंगे, लेकिन हम सभी की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लॉकडाउन हटने के बाद प्रशासनिक नियंत्रण में ढील होने के बाद हमें आत्म-नियंत्रण एवं जागरूकता के माध्यम से कोरोना के संक्रमण से बचना होगा। उन्होंने कहा है कि आपकी थोड़ी-सी लापरवाही घातक और जानलेवा हो सकती है।
यह महामारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी हुई है, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता और असाध्य बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह महामारी जानलेवा सिद्ध हो रही है। अतः समाज की बेहतरी के लिए अभी भी उतना ही घर से बाहर निकलें, जितना कि अत्यंत आवश्यक हो और पूर्ण सुरक्षा के साथ ही निकलें।
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क या फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में 100 रुपये, होम क्वारंटाइन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 1000 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में 100 रुपये, दुकानों या व्यावसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा शारीरिक दूरी का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में 200 रुपये से दंडित किया जाएगा।
यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से मना किया जाता है तो संबंधित के खिलाफ एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दंड सहिता, 1860 की धारा 188 के अधीन संबंधित पुलिस थाना में एफआइआर दर्ज कराई जाएगी।
यदि किसी दुकान या व्यावसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान या व्यावसायिक संस्थान को आगामी 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा।
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