रायपुर. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में एक बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस बार पुलिस थोड़ा ज्यादा सख्ती करेगी। लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने वाले अगर बाहर निकलने का कोई इमरजेंसी साबित नहीं कर पाए, तो उनके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया जाएगा। साथ ही मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।
इसके लिए पुलिस ने शहर के सभी प्रवेश मार्ग और बाहर जाने वाले रास्ते में चेकिंग पाइंट बनाए हैं। इनमें पुलिस जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा प्रमुख चौक-चौराहों पर भी पुलिस जवान तैनात रहेंगे, जो वहां से गुजरने वालों से पूछताछ करेंगे। उल्लेखनीय है कि 21 से 28 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान मेडिकल इमरजेंसी के अलावा अन्य गतिविधियां बंद रहेंगी।
शहरभर में 45 चेकिंग पाइंट
लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस ने अलग-अलग जगह 45 चेकिंग पाइंट बनाए हैं। इसके अलावा शहर की सीमा से लगे 10 एंट्री पाइंट हैं, जहां से अनावश्यक रूप से आने-जाने वालों को रोका जाएगा। और जांच की जाएगी।
पुलिस की अपील
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का पूर्णताः पालन करें। अनावश्यक घर से बाहर न निकले। और न ही भीड़ लगाए। केवल मेडिकल इमरजेंसी होने पर ही बाहर निकले। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस का सहयोग करें।
बाहर से आने वालों के लिए प्री-पेड बूथ से मिलेगी टैक्सी की सुविधा
रायपुर में इस समय रोजाना 1000 से ज्यादा यात्री अलग-अलग जिलों, और राज्यों से आते हैं, जिसमें. हवाई, रेलवे व बस यात्री शामिल हैं। इन यात्रियों सुविधा के लिए कलेक्टर ने आरटीओ और यातायात पुलिस को प्री-पेड बूथ बनाकर टैक्सी सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
यह व्यवस्था सिर्फ यात्रियों के लिए होगी। उल्लेखनीय है कि रायपुर में एक सप्ताह के लॉकडाउन लगने जा रहा है। कुछ दिनों पूर्व ही रायपुर में अंतर्जिला और अंतरराज्यीय बस सुविधा शुरू हुई है। इसके अलावा आंशिक रूप में अब ट्रेनें और हवाई यात्रा भी शुरू हो गई है।
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