नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रायल ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा हैं। जिसमें राज्य के भीतर व एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं लगाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन माना जाएगा।
‘अनलॉक-3’ के दिशा-निर्देशों की ओर ध्यान दिलाते हुए भल्ला ने कहा कि ऐसी पाबंदियों से माल और सेवाओं के अंतरराज्यीय आवागमन में दिक्कतें पैदा होती हैं और इससे आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ता है। इस वजह से आर्थिक गतिविधि या रोजगार में अवरोध पैदा होता है।
बताते चले कि देश में कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। वहीं, केंद्र सरकार ने देश में अनलॉक-3 को लागू किया है। वहीं अब सभी राज्यों को पत्र लिखकर लोगों और सामनों की आवाजाही में भी अब प्रतिबंध नहीं लगाने को कहा है।
जारी दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ समझौते के तहत सीमा पार व्यापार के लिए व्यक्तियों या सामान के आवागमन के वास्ते अलग से अनुमति, मंजूरी या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
गृह सचिव ने कहा कि ऐसे प्रतिबंध आपदा प्रबंधन कानून 2005 के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के समान हैं।
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